Life Certificate: फटाफट अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कराये नहीं तो पेंशन हो जाएगी बंद

जानिए पूरी डिटेल 

LEKH RAJ
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी ज़रूरतें पूरी करने में और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता करती है। पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद बैंक जैसे अधिकृत पेंशन वितरण एजेंसी में अपना Life Certificate जमा कराना पड़ता है, जिसके बाद ही उन्हें पेंशन दी जाती है।  Life Certificate प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी को अधिकृत पेंशन वितरण एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना पड़ता है या फिर जिस कार्यालय में वह काम करते थे वहाँ के प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जीवन प्रमाण-पत्र वितरण एजेंसी को उपलब्ध कराना पड़ता है। पेंशन प्राप्त करने के लिए वितरण एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना और जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना ही पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। यह भी देखा गया है कि इसके कारण ऐसे पेंशनभोगियों को समस्या होती है जो वृद्ध और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और जो जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए हर समय प्रमाणन प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रह सकते। इसके साथ ही बहुत से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए एवं कई अन्य कारणों से कहीं और रहने लगते हैं जिसके कारण पेंशन प्राप्त करने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

इन तरीकों से जमा कर सकते हैं Life Certificate

Life Certificate:डोरस्टेप बैंकिंग (Doorstep Banking)
एलायंस के माध्यम से डोरस्टेप बैंकिंग की भी पेशकश की जाती है, जिसमें सभी 12 सरकारी बैंक शामिल हैं। यह देशभर के 100 प्रमुख शहरों में अपने ग्राहकों के लिए “डोरस्टेप बैंकिंग” प्रदान करता है। पीएसबी एलायंस जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सेवा उपलब्ध करता है। सेवा प्रदान करने के लिए एक डीएसबी एजेंट पेंशनर के दरवाजे पर आएगा। पेंशनभोगी मोबाइल ऐप, वेबसाइट या टोल-फ्री नंबर के माध्यम से इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको डोरस्टेप बैंकिंग (DSii) ऐप को डाउनलोड करना होगा। पेंशनरhttps://doorstepbanks.com  लिंक से भी यह सेवा पा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर18001037188 का भी उपयोग किया जा सकता है ।

Life Certificate : इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)नवंबर 2020 में पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ‘पोस्टमैन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए डोरस्टेप सर्विस’ पहल को लॉन्च किया था। इसे डाक विभाग और एमईआईटीवाई के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) द्वारा विकसित किया गया था। पेंशनर्स को गूगल प्ले स्टोर से ‘Postinfo APP’ डाउनलोड करना होगा। आपhttps://youtu.be/eERwM U7g54 लिंक पर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया देख सकते हैं। पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कोषागार, बैंक या अन्य किसी विभाग में चक्कर नहीं लगाना होगा। अब पेंशनर अपने नजदीकी डाकघर के पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इसके लिए पेंशनरों को 70 रुपये शुल्क देना होगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को ऑनलाइन पहुंच जाएगा। इसके लिए पेंशनर को आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक या डाकघर खाता संख्या और पीपीओ नंबर देना होगा।डाक विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) के साथ मिलकर नवंबर 2020 में डाकिया के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डोरस्टेप सेवा शुरू की।

जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए जमा करें अपना Life Certificate

पोर्टल के माध्यम से पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पेंशनर्स को पोर्टल से जीवन प्रमाण एप डाउनलोड करना होगा। पेंशनर को अपने फिंगरप्रिंट भी सबमिट करने होंगे। फिंगरप्रिंट डिवाइस को ओटीजी केबल का उपयोग करके मोबाइल फोन से जोड़ा जा सकता है ।

इस तरह शुरू करें प्रक्रिया स्टेप:-

1: सबसे पहले एंड्रॉइड यूजर को प्ले स्टोर से जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद पेंशनभोगियों को आधार नंबर, पीपीओ नंबर, बैंक खाता, बैंक का नाम, मोबाइल नंबर देना होगा।

2: आपको ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करें. नई स्क्रीन पर नाम और ईमेल आईडी दर्ज करें और ‘स्कैन फिंगर’ पर क्लिक करें। फ़िंगरप्रिंट स्कैनर पर फ़िंगरप्रिंट को स्कैन करें या पीसी/मोबाइल/टैब से जुड़े आईरिस स्कैनर पर आईरिस को स्कैन करें।

3: एक बार फिंगरप्रिंट/आइरिस प्रमाणित हो जाने पर, सिस्टम स्क्रीन पर ‘डिवाइस पंजीकरण’ संदेश दिखाई देगा जैसा कि नीचे स्क्रीन में दिखाया गया है। ओके पर क्लिक करें।

4: इसके बाद प्रमाणीकरण और प्रमाणपत्र तैयार हो जाएगा। आधार और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

5: ओटीपी दर्ज करें और ओके पर क्लिक करें चरण

6: नीचे दी गई अगली स्क्रीन पर, आवश्यक जानकारी जैसे पेंशनभोगी का नाम, पीपीओ नंबर, पेंशन का प्रकार, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी का नाम, वितरण एजेंसी, ईमेल और बैंक खाता संख्या आदि दर्ज करें। इसके बाद पुनर्विवाह विकल्प, पुन: नियोजित विकल्प चुनें। .

7: फिर ‘स्कैन फिंगर’ बटन पर क्लिक करें और इससे फिंगर/आइरिस स्कैनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।  जब फिंगरप्रिंट, आईरिस प्रमाणीकरण सफल हो जाता है, तो पेंशनभोगी का जीवन प्रमाण पत्र दिखाई देगा और पेंशनभोगी के मोबाइल फोन पर एक एसएमएस पावती जारी की जाएगी। इस एसएमएस में जीवन प्रमाण पत्र आईडी है। उत्पन्न प्रमाणपत्र या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र भंडार में रखे जाते हैं और पेंशनभोगियों और पेंशन वितरण एजेंसियों द्वारा किसी भी समय और किसी भी स्थान से उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें जेनरेट की गई जीवन प्रमाण आईडी या आधार नंबर का उपयोग करके, पेंशनभोगी न केवल डीएलसी जनरेशन के समय डीएलसी तक पहुंच सकते हैं, बल्कि जीवन प्रमाण वेबसाइट (https://jeevanpramaan.gov) से जेनरेट किए गए डिजिटल प्रमाणपत्र की एक पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। करने से भी प्राप्त किया जा सकता है।

यह भी जाने :-

Life Certificate जमा करना की क्या है आखिरी तारीख?

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है उनके लिए भी अभी तक आखिरी तारीख 30 नवंबर है। 60 से 80 साल के बीच वाले नागरिकों के लिए भी 30 नवंबर ही आखिरी तारीख है। हालांकि अति वरिष्ठ नागरीक 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की सुविधा थी।

Life Certificate : जीवन प्रमाण क्या है?

पेंशनभोगियों के लिए बायोमेट्रिक्स-सक्षम डिजिटल सर्विस को जीवन प्रमाण कहा जाता है. केंद्र, राज्य या किसी अन्य सरकारी एजेंसी के पेंशनभोगी इस सेवा का उपयोग करने के लिए पात्र हैं।

Life Certificate : क्या यह जीवन भर के लिए वैध है?
प्रमाण आईडी/जीवन प्रमाण जीवन भर के लिए वैध नहीं है। प्रमाणपत्र की वैधता अवधि पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार है।एक बार वैधता अवधि समाप्त हो जाने पर एक नया जीवन प्रमाण पत्र यानी एक नई प्रमाण आईडी बनवानी होगी।

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए कौन पात्र है?
एक पेंशनभोगी जिसका पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण (PSA) जीवन प्रमाण में शामिल है, वह जीवन प्रमाण के लिए पात्र है. वहीं, एक पेंशनभोगी जो बाद में कहीं और काम करने लग गया वह जीवन प्रमाण पत्र यानी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने के लिए पात्र नहीं है।

 

 

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